Birth Certificate Rules : जन्म प्रमाण पत्र (birth Certificate) आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है. लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है. उसके बाद इसका वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाएगा.
केंद्र सरकार जन्म प्रमाण पत्र (birth Certificate) को लेकर नया नियम बनाने की योजना बना रही है. सरकार ने इस संदर्भ में बिल संसद के मानसून सत्र में पेश करेगी. अब केंद्र गृह मंत्रालय में बुधवार को इस अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक ही दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा.
Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 that allows the use of a birth certificate as a single document for admission to an educational institution, issuance of a driving licence, preparation of voter list, Aadhaar number, registration of marriage or appointment… pic.twitter.com/fk7KIJ2myv
— ANI (@ANI) September 14, 2023
हालांकि, इस नियम के लागू होने के बाद किसी अन्य दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं होगी. यानी इस नियम के तहत अब आपके सारे काम इस डॉक्यूमेंट के तहत होंगे. जैसे कि, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिशन, आधार समेत कई काम को आप जन्म प्रमाण पत्र से कर सकेंगे.
सरकार एक डेटा बेस करने में लगी है.
अब नए नियम के तहत बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (birth Certificate) उसके माता-पिता के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. यह सभी डाटा अस्पतालों सहित लगभग सभी सरकारी कार्यालय में भी आसानी से उपलब्ध होंगे. वहीं सरकार जन्म मृत्यु को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस तैयार करने को लेकर योजना बना रही हैं. इस बिल को इस मानसून सत्र के दौरान पास किया जाएगा.
झंझट खत्म ?
इस नियम के तहत अब लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में काफी आसानी होगी. उनका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है. तो यह जानकारी चुनाव आयोग को अपने आप अपडेट हो जाएगी. इसके बाद अमृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
क्या है जन्मप्रमाण पत्र ?
जन्म प्रमाण पत्र (birth Certificate) लोगों के जीवन से जुड़ा एक खास दस्तावेज माना जाता है. जिसके आधार पर वह अपने जन्म से जुड़ी निजी जानकारी को प्रमाणित तौर पर देखा जाता है. यह जन्म के समय भी बन जाता है इसे आप बच्चे की जन्म के 21 दिन बाद नजदीकी अस्पताल या फिर सरकारी कार्यालय से बनवा लिया जाता है. इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.