Pension Scheme : बुजुर्गों और विधवाओं को सरकार हर माह दे रही पेंशन, जानें- कैसे करें आवेदन

Pension scheme: देश की एक बड़ी आबादी है आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है. जहां पर लोगों को अपना जीवन गुजारने के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है. लेकिन अब भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों में इन्हें सुविधा दिलाने के लिए अलग-अलग योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. इसी बीच भारत सरकार की ओर से एक शानदार स्कीम इन लोगों को दी जा रही है.

इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Pension scheme) है. इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षा और सुविधा देना है. इस स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है. इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक आधार पर पेंशन दिया जा रहा है. आइए इस स्कीम के बारे में जानते है..

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • अगर आप इस वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और विधवा पेंशन के लिए विधवा महिलाओं की उम्र 40 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए.
  • विकलांग लोगों के लिए आवेदन के समय 80% से अधिक विकलांग होने चाहिए इस स्कीम का लाभ भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं
  • इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप जिला स्तर के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं और आपको वहां पर मिलने वाले फार्म में सारी डिटेल को भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज को अटैच कर जमा करना होगा.
  • इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, अस्थाई पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए.