NPS Rules : अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह उनके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने नई पेंशन योजना को लेकर इसके कुछ नियमों में बदलाव करने के बारे में विचार किया है। NPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मुश्त राशि की और पेंशन का फायदा दिया जाता है जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है।
PFRDA ने दी जानकारी : हालांकि, NPS में रिटायरमेंट से पहले नगद निकासी का कोई भी नियम नहीं है. लेकिन, आप खास नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि हाल ही में PFRDA ने NPS के नए नियमों में बदलाव को लेकर सूचना जारी की है।
इन्हे करना होगा आवेदन : अगर कोई 1 जनवरी 2023 से आंशिक रूप से निकासी करना चाहता है तो उसे पहले नोडल अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसका फायदा NPS खाताधारक, केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत निकायों को मिल रहा है।
PFRDA चेयरमैन ने क्या कहा? आपको बता दें कि PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने इस बारे में बताते हुए कहा है कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने हम से अपील की है कि वह कोष के साथ बने रहना चाहते हैं। जब मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मैं NUT क्यों लूँ? मैं हर महीने और हर तीन महीने से अपना पैसा निकालना चाहुँगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुविधा शुरू नहीं की गई है बल्कि इस बारे में विचार किया जा रहा है।
NPS के तहत 60 साल के बाद रिटायर होने पर 60% रकम एकमुश्त मिल जाती है जबकि 40% राशि NUT (हर साल मिलने वाली राशि) में चली जाती है। इसके बाद 75 साल की उम्र तक मासिक, त्रेमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पर पैसा निकालने के किसी भी विकल्प को चुन सकते है।
इस योजना की खासियत
• आप अपने NPS खाते से केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते है।
• इसके अलावा आप कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा ही निकाल सकते है।
• NPS से बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद व निर्माण, गंभीर बीमारी के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।