PAN-Aadhaar Linking : 30 जून से पहले कर लें पैन-आधार लिंक, वरना लगेगा ₹1000 का जुर्माना..

डेस्क : पैन कार्ड धारकों के लिए यह मौका है। पैन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए डेट बढ़ाया गया था। अब भी जो आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। उनके लिए पैन और आधार के लिंक करवाने के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपको महंगा पड़ सकता है।

बता दें कि इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अब जुर्माना देने के साथ 30 जून तक पैन और आधार लिंक किया जा सकेगा। 30 जून के बाद दोगुनी जुर्माना देनी पड़ेगी। आज के समय में आधार और पैन कार्ड हर सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए एक अवश्यक दस्तावेजों में से एक है। ऐसे में ईन दोनो दस्तावेजों को लिंक कराया जाना था। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 रखी गयी थी, जिसके बाद अब 30 जून 2022 तक पेनल्टी के साथ लिंक कर सकते हैं। वहीं 30 जून के बाद आपको दोगुनी पेनल्टी के रूप में 1 हजार रुपये दभरने होंगे।1 पैन और आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

  • आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • अब आधार नंबर, पैन नंबर, और आधार कार्ड वाले नाम को फील कर दीजिये।
  • अब यदि आपके आधार कार्ड में बर्थ ईयर लिखा है तल स्क्वायर वाले विकल्प को टिक करें।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को डाल दें।
  • इसके बाद Link Aadhaar वाले विकल्प को चुने।
  • इन प्रक्रियाओं के बाद पैन और आधार लिंक हो जाएगा।