EPFO Marriage Advance: शादी के सारे खर्च देगा EPFO, अब आपके शादी में नहीं होगी पैसों की कमी, यहाँ से निकालें पैसे…!

EPFO Marriage Advance: : भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शादी-विवाह में लोग जमकर खर्च करते हैं। यह लोगों का शौक होता है अपने जीवन के खास दिन को खास तरह से मनाने का। ऐसे तो यह कई लोगों का शौक होता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए यह मजबूरी भी होती है। मजबूरियां रहती है कि समाज में लोग क्या कहेंगे।

ऐसा कहा जाता है की भारत में लोग अपनी कमाई का एक चौथाई हिस्सा शादी में लगा देते है। ऐसे में शादी अपनी हो या बाल-बच्चों की, पैसों का प्रबंध करना दवाब के साथ सिरदर्द बन जाता है। हालांकि अगर आप ईपीएफओ के सब्सक्राइबर (EPFO Subscribers) हैं तो आपका इसे लेकर टेंशन बहुत हद तक कम हो सकता है, क्योंकि EPFO इन अवसरों के लिए एडवांस लेने या पहले ही पैसे निकालने की सुविधा देता है।

जरूरत पड़ने पर काम आते हैं ये पैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह जीवन में अचानक से आई कई जरूरतों के समय में मददगार साबित होता है। साथ ही नौकरी से रिटायर होने के बाद भी जीवन के लिए एक रकम की गारंटी सुनिश्चित करता है।

कोविड के दौरान इससे लोगों को मिली राहत ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को कई बड़े मौकों पर राहत प्रदान करता है। जब कोरोना महामारी आई थी, तब ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड एडवांस (EPF Covid Advance) की सुविधा प्रदान की थी। इसी तरह नौकरी चली जाए, तब भी आपको पीएफ से पैसे निकालने (PF Withdrawal) की सुविधा मिलती है। इसी तरह घर खरीदना हो या आपकी खुद की शादी हो, बच्चों की शादी हो तो आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ ने दी जानकारी ईपीएफओ के एक ताजा ट्वीट में शादी-विवाह के मौकों पर पीएफ से पैसे निकालने के बारे में डीटेल्स में जानकारी दी गई है। ईपीएफओ की ट्वीट के मुताबिक, अगर सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन अथवा बेटा-बेटी की शादी है, तो इन मौकों पर ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ आप उठा सकते है। साथ ही इसके तहत ब्याज के साथ अपने हिस्से के 50 फीसदी के बराबर रकम भी निकाली जा सकती है।

दो बातों का जरूर रखें ध्यान ईपीएफओ मैरिज एडवांस (EPFO Marriage Advance) के तहत पीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। जिसके बारे में ईपीएफओ ने बताया है।

सबसे पहली शर्त यह है कि आप कम से कम सात वर्ष से ईपीएफओ के मेंबर हों। साथ ही दूसरी शर्त यह भी है कि आप शादी और पढ़ाई-लिखाई को मिलाकर 3 बार से ज्यादा एडवांस की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शादी-विवाह या पढ़ाई-लिखाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही आप पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं।