Income Tax  Salary Advantage : इन 5 चीजों का ध्यान रख कर्मचारी कर सकेंगे टैक्स में बचत, जाने इन नियमों के बारे में

Salary Advantage : अधिकतर लोग अपना टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए साल के अंत में ध्यान देते है और इसके लिए फिर वे जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते है। लेकिन अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको इसके लिए सभी कागजी कार्यवाही पहले से ही पूरी करनी होगी, ताकि कोई कमी इनकम टैक्स ना निकाल पाए। आयकर विभाग द्वारा कर्मचारी के वेतन के आधार पर उससे टैक्स वसूला जाता है।

हमारे देश में टैक्स वसूलने के लिए 4 स्लैब बनाए गए हैं और इसी के आधार पर इनकम टैक्स में लिया जाता है जबकि इनमें समय-समय पर सरकार बदलाव भी करती रहती है। देश के हर कर्मचारी को आयकर नियमों के अनुसार हर साल इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स कर्मचारी की आय पर निर्धारित होता है और इससे देश का राजस्व भी बढ़ता है।

इन 5 चीजों से होगी बचत

• EPF में अंशदान : कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी द्वारा सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने भविष्य की बचत के हिसाब से जमा किया जाता है। इस योजना में कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल 12% का योगदान दिया जाता है। EPF में जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कर में छूट का प्रावधान है। इस राशि पर टैक्स नहीं लिया जाता है।

• राष्ट्रीय पेंशन योजना : राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के कुल वेतन में से 10% हिस्सा काट लिया जाता है और इसे नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इस राशि पर भी टैक्स नहीं काटा जाता है। NPS में एक साल में 2 लाख तक के निवेश पर टैक्स की छूट है।

• भोजन कूपन : कुछ कंपनी के ऑफिस ऐसे हैं जो कर्मचारियों को खाने के फ्री कूपन भी उपलब्ध करवाते हैं और इनके आधार पर किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में कर्मचारी खाना खा सकता है जिस पर 50 रुपये पर टैक्स की छूट है।

• परिवहन और वाहन भत्ता : किसी कार्यालय द्वारा कर्मचारी को हर महीने 1600 रुपये परिवहन भत्ता या यात्रा भत्ता दिया जाता है जबकि विकलांग व्यक्ति को हर महीने 3200 रुपये मिलते है।

• मोबाइल और फोन कनेक्टिविटी : इसमें कर्मचारी को घर के लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड या मोबाइल बिल ममें मुआवजा दिया जाता है।