ATM Card : भूलकर भी न निकालें मृत व्यक्ति के एटीएम से पैसे, वरना होगी जेल, जानें – ये नियम

ATM Card : आज के समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को बैंक से जुड़े हर काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ज्यादातर लोगों का काम घर बैठे ही उनके मोबाइल फोन से हो जा रहा है किसी को पैसा भेजना हो या फिर किसी से पैसा मांगना हो.

यहां तक की लोन भी अब लोगों को घर बैठे ही मिल जा रहा है. वहीं अब लोगों को आप कैश निकालने के लिए बैंक में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है. लोग एटीएम कार्ड (ATM card) से ही अपने जरूरत के अनुसार पैसे निकाल लेते हैं.

लेकिन क्या जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसा निकलते है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. शायद नहीं तो ऐसे में अब के लिए जरूरी हो जाता है. तो चलिए आज इस नियम के बारे में जान लेते हैं.

दरअसल, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोग उसके एटीएम से पैसा निकाल तो लेते हैं. लेकिन यहां यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है. यहां तक कि अगर नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए मृतक व्यक्ति के बैंक से पैसा निकलता है तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता है.

क्या है नियम ?

  • अगर आप किसी मृतक व्यक्ति के बैंक के अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक के नियम का पालन करना होगा. इसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी भी संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए उसे पैसों ऑन को निकालने के लिए बैंक को सूचना देना जरूरी होता है.
  • दूसरी तरफ अगर नॉमिनी मृतक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है तो कोई बात नहीं है. लेकिन अगर एक से अधिक नॉमिनी है और कोई एक नॉमिनी जाकर बिना समिति पत्र के अकाउंट से पैसा निकलता है तो उसे बाद में जेल जाना पड़ सकता है.

ऐसे निकाला सकते है पैसा

अगर आप किसी व्यक्ति के खाते के नॉमिनी है तो आप पैसे निकालने से पहले के फॉर्म को भरना होगा. इस फॉर्म को भरने के बाद और उसे सबमिट करने से पहले आपको मृतक व्यक्ति के पासबुक खाता का टीडीआर डेथ सर्टिफिकेट सहित आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जमा करना होगा. पूरी प्रक्रिया के बाद आप उसे खाते से पैसा निकाल सकते हैं.