ITR फाइलिंग अपडेट : इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बड़ा बदलाव! जानिए वित्त मंत्रालय का यह आदेश

डेस्क : अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे तुरंत दाखिल करें। अभी तक, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर हर जगह तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है. मतलब है, अब आपको 31 जुलाई से पहले अपना आयकर दाखिल करना होगा। अगर आप भी करदाता हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने अधिक लोगों को कर दायरे में लाने के लिए आयकर दाखिल करने का दायरा बढ़ाया है।

वित्त मंत्रालय ने आदेश की घोषणा की वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले नोटिस जारी किया था। अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न आय वर्ग और आय के लोगों को भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियमों के तहत अब और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। नए नियम 21 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

देखें कि नया नियम क्या कहता है? नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी बिजनेस की बिक्री, टर्नओवर या रेवेन्यू 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो बिजनेस को रिटर्न फाइल करना होगा. यदि किसी वेतनभोगी व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। एक साल में टीडीएस और टीसीएस की रकम 25,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। कृपया ध्यान दें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं के लिए टीडीएस + टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये है।

बैंक जमा पर भी लागू होगा ITR नई अधिसूचना के अनुसार, यदि बैंक बचत खाते में जमा की गई राशि 1 वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को भी अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम 21 अप्रैल से लागू हुए थे। सरकार का मानना ​​है कि नए बदलावों से इनकम टैक्स भरने की प्रथा बढ़ेगी और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे।