अब बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा महंगा- मोदी सरकार ने बढ़ा दिया टैक्स, जानिए-

सुमन सौरब
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देश के करोड़ों लोग बैंक के माध्यम से पैसों का लेन-देन करते हैं. अब समय के साथ-साथ बैंक भी डिजिटल हो चुका है. हालांकि, केंद्र सरकार भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए-नए प्रयास कर रही है. इसका असर ये हुआ है कि अब धीरे-धीरे लोग मार्केट में नकद कैश की जगह यूपीआई पेमेंट करते हैं.

ऐसे में केंद्र सरकार ने भी इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. आपको बता दें कि 1 जनवरी से पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स ( Income Tax) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब इसका सीधा असर देश के करोड़ों आम नागरिकों के जेब पर पड़ने वाला है.

दरअसल, इनकम टैक्स ( Income Tax) के नए निमय के मुताबिक, अब बैंक में नगद कैश जमा करने पर आपको 60% तक टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टैक्स तब आपको जमा करना पड़ेगा, जब आप इन पैसो पर कोई सोर्स स्पष्ट नहीं करेंगे. ऐसे में बैंक में कैश जमा करें तो उसका सोर्स जरूर साफ कर दें. वरना आपको 60% टैक्स देना पड़ सकता है.

अब कई लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर कितना नगदी कैश जमा करने पर बैंक में सोर्स देना पड़ेगा तो आपको बता दें कि आप 10 लाख या इससे अधिक कैश बैंक में नकद जमा कर रहे हैं तो आपको बैंक में स्पष्ट करना होगी. चालू खाता धारकों के लिए इसे 50 लाख तक छूट दी गई है.

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सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 5 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।