इन 2 शब्दों के बाद जज ने एक नहीं सुनी आर्यन खान के वकीलों की दलील और रद्द कर दी जमानत याचिका – जानें यहाँ

डेस्क : आर्यन खान को कल यानी की 20 अक्टूबर को NDPS कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन कल कोर्ट ने आर्यन को जमानत ना देने की जो वजह बताई वह पूरे बॉलीवुड के लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी। अब यह मामला NDPS कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा।

जज बीबी पाटील ने कहा कि आर्यन ड्रग्स के मामले में उलझे हुए थे। यदि उनको जमानत दे दी गई तो आरोपी फिर से वैसा ही अपराध कर सकता है,जैसा 8 पेज के आदेश और आरोप पात्र में लिखा है। जज ने कहा कि सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यन अरबाज और मुनमुन ने कोई अपराध नहीं किया। यदि उन्हें जमानत मिलती है तो इस बात की संभावना है कि यह तीनों लोग फिर से अपराध कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें जमानत देना उपयुक्त नहीं है। पहली नजर में सबूतों को देखकर पता चलता है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 इस मामले में लागू है। इस मामले में कुल 5 धाराएं लगाई गई हैं। यह लाज़मी है की आर्यन खान और उनके दोस्तों ने अपराध किया है। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान एक व्हाट्सएप चैट को भी दिखाया गया।

आर्यन नियमित तौर पर ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटीज में शामिल थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जमानत पर रहते हुए उनके अपराध करने की संभावना नहीं है। जज ने अपने फैसले में जिन बातों का जिक्र किया है। वह सभी इस तरफ इशारा करती हैं कि आर्यन का अपराध बड़ा है। फिलहाल तो यह मामला हाईकोर्ट में जा रहा है, वहां देखते हैं कि क्या फैसला होता है।