खुशखबरी! बिहार में खत्म होगी शराबबंदी? कैबिनेट ने शराबबंदी कानून में बदलाव को दी मंजूरी….

Bihar Cabinet on Liquor Ban: बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम मैं संशोधन को मंजूरी दे दी गई है इसके तहत अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी वाहन गिरफ्त में लिए जाएंगे उनको उनकी बीमित राशि का 10% या फिर अदालती परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर ₹500000 लेकर छोड़ दिया जाएगा। इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब शराबबंदी बंद हो जाएगी.

इसके पीछे की वजह यह बताया जा रही है कि कई मामलों में वाहन मालिक जिम्मेदार नहीं होते हैं।इसके अलावा अगर संशोधन से पहले की बात करें तो अभी तक बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंर्तगत अदालत की कार्यवाई के बाद बीमाकृत मूल्य का 50% तक जुर्माने के रूप में लिया जाता था अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि ये ऊंचे दाम वो देने के लिए असमर्थ होते हैं और कई उलंघन के मामले में मालिक का दोष भी नही होता।

इसलिए हुए यह कदम उठाया गया है, अब जुर्माने के तौर पर ₹500000 और बीमा कृत मूल्य का 10% जुर्माने के रूप में देना होगा। जिस कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दी है उसकी अनुयाई बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार कर रहे थे इस मंजूरी के बाद देखा जा रहा है कि क्या बिहार में अब शराबबंदी की नीति बंद हो जाएगी क्योंकि इसकी नियमावली देखने में कुछ ऐसी ही लग रही है।