जुर्माना दे कर अब छूट जाएंगे ‘शराबी’? नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन..जानिए-

डेस्क: बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, बता दें कि हाल ही के दिनों में नालंदा जिले में जहरीली शराब के सेवन से 13 लोगों की मौत हो गई, यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बेतिया और गोपालगंज में सैकड़ों लोग जहरीली शराब के बलि चढ़ चुके हैं, ऐसे में बिहार की सियासत भी तेज हो गई है।

मालूम हो कि शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए (NDA) में भी माहौल गर्म है, जहां बीजेपी (BJP) के कई नेता इस कानून को फेलियर बता रहे हैं, तो कोई समीक्षा को लेकर बात कह रहे है, ऐसे में JDU और BJP के बीच लगातार विवाद जारी है, इस बीच कोर्ट में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस कानून को लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, हालांकि नए संशोधन में शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जबकि, शराब पीने के जुर्म में जेल भेजने के बजाए मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माना भरकर छोड़े जाने का प्रविधान किया जा सकता है, ऐसे में शख्स को जुर्माना न भरने की स्थिति में ही जेल भेजा जाएगा।

हालांकि, नए नियम के मुताबिक शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की तरह ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। परंतु, इस नई संशोधन प्रस्ताव पर अभी मद्य निषेध विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं,