Bihar: शिक्षकों के लिए आई है बेहतरीन खुशखबरी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सूचना दी है कि शिक्षकों का जो भी मेहनताना एवं वेतनमान है उसका लाभ उन्हें पहुंचाया जाए। यह लाभ उन्हें तब ही मिल जाये जब प्रशिक्षण की तारीख खत्म हो। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब न करे जाए।
न्यायमूर्ति यानी न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात कुमार झा के एकलपीठ ने रंजीत कुमार व अन्य 23 जन की ओर से दायर किए गए रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को यह आदेश जारी करा है ।
कोर्ट ने बिहार सरकार को यह साफ साफ बता दिया है कि जो भी बन पड़े वह करें ताकि शिक्षकों को उनका अधिकार उन्हें समय रहते मिले। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को यह आदेश दियें है कि याचिकाकर्ताओं को ट्रेंड पे स्केल का लाभ इनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से ही दिया जाय, न कि उक्त ट्रेनिंग की परीक्षा का रिजल्ट निकलने की तारीख से। ।