पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला पलटा, सेनारी नरसं हार के 13 दो षियों को रिहा करने का दिया आदेश

न्यूज डेस्क : इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है। जहां हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाइकोर्ट ने सेनारी नरसंहार पर शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के द्वारा इस नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पटना हाइकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह व अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दे दिया। सेनारी नरसंहार की घटना में 10 को फांसी व तीन का उम्रकैद की सजा निचली अदालत के द्वारा सुनाया गया था। यह फैसला 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला न्यायालय ने सुनाया था।

क्या है सेनारी हत्याकांड बताते चलें कि 18 मार्च 1999 का दिन था। फाल्गुन का महीना था। जहानाबाद के सेनारी गांव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी ने इस सवर्ण बाहुल्य गांव में खून की होली खेली थी। इस घटना में 500-600 की संख्या में रहे हथियारबंद लोगों ने उस समय गांव पर हमला बोल दिया था जब गांव के सारे लोग खाना भी नहीं खा पाये थे। शाम और रात के बीच का वक्त गोधुली के समय में एक के बाद एक 34 जानें चीख में तब्दील हो कर रह गई। गांव का नुक्कड़ लाशों का ढेर बन कर रह गया था।