Unlock 4.0: बिहार में कहा कितनी मिलेगी छूट, समारोहों में 100 लोगों की इजाज़त; जानिए पूरी गाइडलाइंस

डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनलॉक- 4 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन और अनलॉक के गाइडलाइन का अक्षरत: पालन करती आ रही है। इसलिये अनलॉक 4 के गाइडलाइन का भी राज्य सरकार पूरी तरह पालन करेगी। दीगर बात ये है कि बिहार सरकार की ओर से अनलॉक 4 को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

  • राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों को ही इजाजत है अभी।
  • किसी भी राज्य में आने-जाने से रोक नहीं राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
  • उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी।
  • वहीं नौंवी या बारहवीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाजत कंटेन्मेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी।

सशर्त इजाजत :

  • ओपन एयर थियेटर भी 21 सितंबर से खुलेगा।
  • राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने अनुमति ।

इन गतिविधियों को इजाजत नहीं : सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।