बिहार पंचायत चुनाव की गाइडलाइन्स : जान लीजिए मुखिया और सरपंच चुनाव के सभी नियम

डेस्क : चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर अपना गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जिससे प्रत्याशियो को चुनाव संबंधी सभी नियमों, शर्तों की सही सही जानकारी हो। जारी की गई गाइडलाइंस में स्पस्ट रूप से विवरण है कि कौन व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं, प्रस्तावक बन ने की क्या शर्त है। विभिन्न सीटो के लिए कितनी कितनी फीस तय की गई है एवं अन्य संबंधित सूचना भी है।

प्रत्याशी बनने की अहर्ताएं पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित अहर्ताओं को पूरा करना होगा। जिसमें कहा गया है कि प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और प्रत्याशी के प्रस्तावक की उम्र भी 21 वर्ष होनी चाहिए। नामांकन के वक़्त सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रत्याशी को शपथ पत्र पूरी तरह से भरकर साथ ही नामांकन शुल्क की रसीद भी देनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी पंचायत का कोई व्यक्ति उस प्रखंड के दूसर पंचायत से भी मुखिया के लिए नामाकन करवा सकता है। सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के लिए संबंधित प्रखंड के मतदाता होना अनिवार्य है। वही जिला परिषद पद के लिए जिले का मतदाता होना तथा पंच व वार्ड के प्रत्याशी के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना ज़रूरी है।दिए गए नियमावली की शर्तों के अनुसार आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। नाम निर्देश पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

विभिन्न पदों के लिए कितनी नामांकन फीस तय की गई है मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 1000 रुपये शुल्क है ।तो जिला परिषद पद के लिए 2000 रुपये वही ग्राम कहचरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के लिए 250 रुपये शुल्क तय है ।महिला,OBC और SC,ST के प्रत्याशी को निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। बिहार पंचायत चुनाव की गाइडलाइन्स : जान लीजिए मुखिया और सरपंच चुनाव के सभी नियमराज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी व प्रस्तावक की अहर्ताएं तय कर दी हैं। ताकि सभी इस से संबंधित व्यक्ति इसे जान व समझ सके और आगे निर्वाचन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।