चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, चाचा पारस के लिए राहत भरी खबर, अब क्‍या करेंगे चिराग

न्यूज डेस्क : LJP में चाचा-भतीजे का लड़ाई खत्म भी नहीं हुआ की। एक और मामला सुर्खियों में आ गया। बता दे कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज यानी शुक्रवार होनी थी। सुनवाई दिल्ली में हो रही थी और निगाहें बिहार में टिकी हुई थी। इसी बीच खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया।

चिराग ने लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके चाचा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्‍यता दी है। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी को फैसले का इंतजार था। लेकिन, कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि चिराग पासवान चाचा पशुपति के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था, कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से LJP पहले ही पशुपति पारस को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। वे अब लोक जनशक्ति पार्टी यानी की LJP के सदस्य नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 सदस्य हैं और इनमें से 66 सदस्य हमारे साथ हैं। सभी ने इसे लेकर हलफनामा दिया है। चिराग पासवान का साफ तौर कहना है कि उनके चाचा के पास कोई ठोस आधार नहीं है।

वकील ने कहा इस याचिका का कोई आधार ही नहीं है: याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में स्पीकर के वकील ने बताया कि उन्होंने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से बात की है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस मामले को वो देख रहे हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। फिर स्पीकर के वकील ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। जब लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। सबसे खास बात चिराग के वकील ने स्पीकर के इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये याचिका यहां पर मेंटिनेबल नहीं है।