बिहार पंचायत चुनाव: वोटर ID या फिर Adhar Card नहीं है तो कोई बात नहीं…इन 15 दस्‍तावेजों के मदद से कर सकेंगे मतदान

न्यूज डेस्क: बिहार में पंचायत चुनाव जारी है, ऐसे में मतदान के दौरान कई बार अक्सर होता है कि मतदाताओं के पास वोट के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड रहने के बावजूद भी कही खो जाता है, जिससे मतदाता निराश हो जाते हैं कि इस बार वोट नहीं डल पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है., अगर मतदान के दौरान आपका आधार कार्ड (Adhar Card) या फिर वोटर आईडी कार्ड (Voter ID card) कहीं गुम हो गया है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है । क्योंकि इनके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे डॉक्युमेंट्स है। जिससे आप मतदान कर सकते हैं, चलिए आपको पूरा प्रोसेस समझाते है।

बताते चलें कि हर बार मतदान के लिए मतदाताओं का पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के अभाव में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है। जिसके तहत विभिन्न प्रकार के 16 पहचान पत्र पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कार्य के लिए मान्य होंगे। जानकारी के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 प्रकार के पहचान पत्र को ही मतदान के लिए मान्यता दी गई थी परंतु पंचायत चुनाव 2021 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए फोटोयुक्त जमीन का दस्तावेज एवं शस्त्र लाइसेंस को भी मतदाता पहचान पत्र के लिए मान्यता दी है।

इन सभी दस्तावेजों की मदद से वोट दे सकते हैं:

आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी मतदाता पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड, श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के कर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज का प्रयोग मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकेगा।