Bihar Reservation : बिहार में लागू हुआ 75% आरक्षण, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन..

डेस्क : बिहार में 75 फीसदी आरक्षण मंगलवार 21 नवंबर को लागू हो गया है। अब बिहार सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने आरक्षण में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दे दी

आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। इसे 9 नवंबर को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने आरक्षण विधेयक-2023 को अपनी मंजूरी दे दी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। सीएम ने बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। ढाई घंटे के अंदर ही कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद 9 नवंबर को इसे दोनों सदनों से पारित कर दिया गया।

बिहार में अब किसे कितना आरक्षण मिलेगा?

बिल लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इस आरक्षण का लाभ दलित और महादलितों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मिलेगा। इससे सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस वर्ग के छात्रों को फायदा होगा।