वोटर स्लिप के साथ अगर नहीं है ये दस्तावेज तो बिना वोट डाले लौटना पड़ सकता है वापस

डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में मात्र 4 दिन ही शेष बचे हैं ऐसे में दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचकों को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण करने का निर्देश जारी किया है जिसके तहत यह साफ कर दिया गया है कि सभी मतदाताओं को यह पर्ची लेकर निर्देशानुसार मतदान केंद्र पहुंचना है। अगर वह फोटो वोटर स्लिप नहीं दिखा पा रहे हैं तो इससे उनकी पहचान स्थापित नहीं होगी और वह मतदान नहीं कर सकेंगे।

अगर मतदाता के पास यह फोटो वोटर स्लिप नहीं है तो वह अन्य कोई 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज ला सकते हैं जो बीएलओ द्वारा ही बताया जायेगा। आपको बता दें कि यह आदेश जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने दिया है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी प्रकरणों में बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्ची को 3 नवंबर और 7 नवंबर से पहले भिजवा दिया जाएगा। यह पर्ची का वितरण घर-घर जाकर किया जाएगा। साथ ही इस पर्ची पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे और वह परिवार के किसी भी एक सदस्य को दे दिया जाएगा अगर मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान बीएलओ द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। अगर फोटो मतदाता पर्ची का वितरण करते समय कोई भी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।