आधार कार्ड से कैसे लिंक करें अपने पैन कार्ड को, नहीं तो 2 महीने बाद लगेगा 10000 का जुर्माना

डेस्क : अगर आप भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करवा लें क्योंकि आखिरी तारीख 31 मार्च नजदीक आ गई है। अगर आप इसके बाद भी इस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो आपका कार्ड रद्द हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको 10,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह कार्य बेहद ही आसान है। आप घर बैठे दोनों कार्ड का लिंक चेक कर सकते हैं और एक बड़े जुर्माने से बच सकते हैं। इसके लिए आप नजदीकी साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं। अगर आपके घर के पास नजदीकी साइबर कैफे नहीं है तो आप आसानी से यह कार्य कर बैठे कर सकते हैं।

अगर आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक है तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefilling.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको बाईं ओर क्विक लिंक का विकल्प दिखेगा। इसमें आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज खुलेगा इसमें क्लिक हिअर लिखा होगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, अगले पेज के खुलने के बाद आपको पैन और आधार कार्ड का लिंक मांगा जाएगा। इसमें सभी जानकारी भर दें और अच्छे से जांच लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं।

अगर आपको पता चलता है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको वापस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आना होगा और वहां पर लिंक आधार का विकल्प चुनना होगा। जिसके बाद आधार का पूरा नंबर डालना होगा और नए पेज पर पैन नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके बाद कैप्चा भरना होगा कैप्चा भरने के बाद बटन पर क्लिक करके फिर आपको कंफर्मेशन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको वेबसाइट खोलना जरूरी है जिसके बाद सारा काम ऑनलाइन हो पाएगा। अगर आपको यह सारी जानकारी मोबाइल के जरिए प्राप्त करनी है तो आपको मोबाइल से संदेश भेजना होगा UIDPN टाइप करके इसके बाद पैन और आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और उसको नीचे बताए गए नंबर पर भेजना होगा 567678 और 56161 .