चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस, दिया ये निर्देश, बस 5 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति

डेस्क : कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. अबऑनलाइन नॉमिनेशन (Online Nomination)फाइल किया जा सकेगा. चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दरअसल, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. आपको बता दें कि अबतक बिहार के विधानसभा चुनाव में यह पहला मौका होगा, जब कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा. इसके अलावा इसबार के बिहार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा.

साथ ही इसबार कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ होने का निर्देश दिया है. वहीं, गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी. इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा.

चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है. गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल PPE किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा. चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के ग्लव्स प्रदान किए जाएंगे. मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे. इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा.