बेगूसराय: आपराधिक मामलों में अभियुक्त होने मात्र से पुलिस को उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार नही मिल जाता. बिना कोर्ट आदेश के पुलिस को रात में किसी भी समय अभियुक्त के दरवाजे को खटखटाने का अधिकार नहीं है.
मामला जिले के बखरी से आयी है जहा थाने के एएसआई राजेश कुमार पर लगाया 50 हज़ार रुपए रिश्वत मांगने के साथ कोर्ट से सरेंडर सिलिप मिलने के बावजूद ज़मानत पर रह रहे अभियुक्त को ज़बरन गिरफ़्तार करने की कोशिश का आरोप परिजनों ने लगाया।