बेगुसराय जिला में धारा 144 लागू , बिना काम के निकलने पर लगी ये पाबन्दी

डेस्क : इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बेगुसराय के जिला दंडाधिकारी के आदेश पर जिला भर में निषेधाज्ञा यानि धारा 144 17 मई तक हुआ लागू, जिसमें शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे पहले तक अनावश्यक घर निकलने प पाबन्दी लगा दी गयी है, बताते चलें कि जिला दंडाधिकारी श्री अरविंद वर्मा के आदेश के आलोक में देश में COVID-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम में मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ायी गयी हैं।

बिहार राज्य के नये-नये क्षेत्रों में कोरोना वायरस के हो रहे लागातार प्रसार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यो से प्रवासी मजदूरो तथा छात्र / छात्राओं के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि बिहार के लॉक डाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया जाय उक्त के परिपेक्ष्य में बेगूसराय जिला में COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिये CRPC की धारा 144 के तहत आदेश करता हूँ कि “आवश्यक कार्यों को छोड़कर शाम 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने से निषेध किया जाता है ।” जिला दंडाधिकारी ने 5 मई को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर से उक्त आदेश जारी किये ।