बिहार में दी समारोह से पहले थाने में देनी होगी सूचना,नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई, जान लीजिए क्या हैं नये नियम

डेस्क : देश में जिस तरह से कोरोना का कहर बरस रहा है वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है बिहार में भी हर रोज मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रही है यही वजह है कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है।

वहीं, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक अगर आप शादी समारोह हो या कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो आपको निमंत्रण कार्ड बांटने से पहले स्थानीय थाना को सूचित करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कोरोना के कारण बिहार के कई जिलों के विभिन्न इलाकों को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। शादी समारोह को लेकर भी सरकार ने आदेश जारी किया है। पटना के पालीगंज में आयोजित एक शादी समारोह में कोरोना संक्रमण के कारण शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत हो गई और धीरे-धीरे जांच में पाया गया गया कि 111 लोग संक्रमित हो गए थे जो कि पूरे बिहार में सनसनी मचा दी थी।

कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना सभी थानाध्यक्षों के साथ मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी हॉल और विवाह परिसर के संचालक को दे दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हम लोग केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं।

समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को थाने में यह बॉन्ड भी देना होगा कि उनके कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तरीख और जगह भी बतानी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी और श्राद्ध के अलावा सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। इस नए फैसले के पीछे कारण यह है कि बिहार में एक दर्जन से अधिक सांसद, विधायक, 50 से अधिक डॉक्टरस, एक दर्जन वरीय पुलिस अधिकारी, 50 से अधिक थानेदार थानेदार, 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास को भी अपनी चपेट में ले लिया है।