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बेगूसराय के ‘सोनम’ ने रची साजिश-प्रेमी संग काटा पति का गला: बगीचे में शव..कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद!

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Begusarai News : बेगूसराय में भी इंदौर के “राजा रघुवंशी मर्डर” जैसा एक मामला सामने आया है। लेकिन, इस वारदात का अंत शुक्रवार को हो गया। क्योंकि बेगूसराय कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा गांव की है, जहां 20 अक्टूबर 2021 की रात एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी।

प्यार में पड़ी पत्नी बनी ‘पिशाचिनी’

जानकारी के अनुसार, नीतू देवी और गौतम कुमार के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे नीतू के पति मंतोष महतो। लिहाजा, दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। योजना के तहत नीतू ने अपने पति की गला काटकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे बगीचे में फेंक दिया।

बेटे की गवाही बनी सबसे बड़ी कड़ी

हत्या के दूसरे दिन, यानी 21 अक्टूबर की सुबह, मंतोष महतो का शव बगीचे से बरामद हुआ। इस घटना की सूचना मंतोष के भाई संतोष कुमार ने वीरपुर थाना को दी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जल्द ही साजिश की परतें खुलने लगीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक के 8 साल के बेटे ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि- “उसकी मां ने ही उसके पिता की हत्या की थी।”

स्पीडी ट्रायल में हुआ इंसाफ

बेगूसराय पुलिस ने इस हत्याकांड में तत्परता से कार्रवाई करते हुए नीतू देवी को गिरफ्तार कर लिया। गौतम कुमार को भी हिरासत में लिया गया। 4 साल तक चली सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

9 गवाहों ने खोली साजिश की परत

विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) संतोष कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई, जिनमें मृतक का बेटा अहम गवाह रहा। कोर्ट ने गवाहों के बयान और पुलिस की जांच के आधार पर यह फैसला सुनाया। अब बेगूसराय की ‘सोनम’ कही जाने वाली नीतू देवी और उसका प्रेमी गौतम कुमार उम्रभर सलाखों के पीछे रहेंगे।

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