डीएम ने होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिवों के घर पोस्टर चिपकाने का दिया निर्देश, जान लें और क्या होगा ?

डेस्क : सम्पूर्ण बिहार दोहरे संकट की जद में आ चुका है। बेगूसराय में कोरोना और बाढ़ दोनों एकसाथ सर पर सवार हो गया है। साथ ही अब कोरोना के जंग में कोरोना फाइटर्स के लिए नये नियम कायदे बनाये गए हैं। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में कोविड-19 के संबंध में दैनिक समीक्षा बैठक के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के घर पर पम्फलेट/पोस्टर चिपकाना सुनिश्चित करें, ताकि आसपास के लोगों को भी कोरोना वायरस प्रभावित व्यक्ति के संबंध में जानकारी रहे जिससे कि वे खुद को सतर्क और सुरक्षित रख सकें।

साथ ही विभागीय निर्देश के आलोक में होम आइसोलेशन में रह रहे प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक दवाओं का किट एवं उसके प्रयोग विधि की पर्ची भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना प्रभावित लोगों को निर्धारित अवधि यथा 10 दिनों तक प्रतिदिन फॉलो-अप करते हए दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनके सिम्पटम व अन्य स्वास्थ्य स्थिति की पृच्छा करने के साथ ही प्रभावित द्वारा होम आइसोलेशन के निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि एएनएम/आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कन्टेन्मेंट जोन में नियमित रूप से माईकिंग आदि कराने का भी निर्देश दिया ताकि कन्टेन्मेंट जोन में आवासित लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता का प्रसार हो सके।

कन्टेन्मेंट जोन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आदि की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कन्टेन्मेंट जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में निर्धारित विभिन्न प्रोटोकॉल्स के शत-प्रतिशत अनुपालन से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सभी शर्तों तथा लॉकडाउन के आदेश का अवश्य अनुपालन करें।

उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित करने के संदर्भ में मान्य श्तों यथा “मास्क का प्रयोग, सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरीं का अनुपालन”, नियमित अंतराल पर अच्छी तरह से हाथ धोना आदि के अनुपालन हेतु भी लोगों से अपील की। इसके अतिरिक्त भेद्य समूहों जिसमें 60 या उसके आयुवर्ग के वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम के बच्चे एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों से आवश्यकता नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की। जिले में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति के संबंध में उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन द्वारा बताया गया है कि पूर्व से प्रभावित 23 व्यक्तियों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है।