बेगूसराय : डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा, दस हजार ₹ का अर्थदंड भी

न्यूज डेस्क , बेगूसराय : बेगूसराय कोर्ट में डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले का सुनवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पिछले दिन दोषी पाए गए आरोपी को उम्र कैद की सजा मुकर्रर किया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी पाए आरोपी बलिया थाना क्षेत्र के मथुरापुर वार्ड नंबर एक निवासी शंभू यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 सहित पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा मुकर्रर किया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपी को ₹10000 अर्थदंड की अदा करना पड़ेगा साथ ही साथ न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दुष्कर्म के शिकार पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार साढे तीन लाख रुपैया भी अदा करें ।

2018 में दिया था दुष्कर्म को दिया था अंजाम बताते चलें कि 4 फरवरी 2018 को संध्या 4:00 बजे में पीड़िता की मां जब शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी तो दोषी पाए आरोपी उसके घर में घुसकर डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था घटित घटना की शिकायत पीड़िता की मां स्थानीय थाना में की । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीषा कुमारी ने 13 गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष करवाया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया।