नावकोठी में लॉक डाउन उलंघन के आरोप में दो दुकान सील, बीडीओ ने कहा – की जायेगी विधि सम्मत कार्रवाई

न्यूज डेस्क : वैश्विक महामारी कोरोना नियंत्रित करने के लिए घोषित लाकडाउन में धड़ल्ले से खुल रहे दुकानों पर प्रशासनिक शिकंजा कस दिया गया है। बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से लाकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है कि केवल आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को सीमित समय मे खोलने की छूट होगी।

दूध, सब्जी और खाद्य की दुकान निर्धारित समय तक खुलेंगी। इसके बाद भी अन्य दुकानदार भी मनमानी तरीके से दुकान खोल कर कारोबार करने में लगे रहते हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर शनिवार को नावकोठी प्रखंड अंतर्गत पहसरा पश्चिम में 02 दुकानदारों का दुकान सील किया गया . नावकोठी बीडीओ निरंजन कुमार ने बताया कि पहसरा पश्चिमी निवासी पप्पू प्रसाद सिंह पिता जनार्दन सिंह , कन्हैया कुमार पिता गुणानंद सिंह, कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अवैध तरीके से अपने दुकानों का संचालन करते पकड़े गए।

बीडीओ निरंजन कुमार ने बताया कि इन दुकानदारों के द्वारा दुकान का संचालन कर कोरोना महामारी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है जो मानव हित के लिए बहुत बड़ा अपराध है इसलिए इनके ऊपर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी . मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार के साथ अमन कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे ।