महज 10 हजार में घर ला सकेंगे पुराने जब्त वाहन! सरकार ला रही ये नया नियम…..

जिन वाहन मालिकों की पुरानी गाड़ियां जप्त कर ली गई है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा “end of life” वाहन नीति को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के अनुसार अब उन पुराने जब्त वाहनों को उनके मालिक मुआवजा देकर छुड़ा सकते हैं।

मालिकों को मिलेगा उनका पुराना जब्त वाहन

एक रिपोर्ट के अनुसार परिवहन विभाग के द्वारा जब्त किए गए पुराने वाहनों को छोड़े जाने को लेकर बनाई गई नीति लागू होने के अंतिम चरण पर है। बहुत जल्द वाहन मालिक अपने पुराने जब्त वाहनों को मुआवजा देकर अपने घर ला पाएंगे।

30 से अधिक वाहन मालिकों की याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने अगस्त में परिवहन विभाग को इस मामले में एक पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार बनाई गई नीति में पुराने वाहनों को छुड़ाए जाने को लेकर नियम बनाए गए हैं। नीति के अनुसार 5000 रुपए में दो पहिए वाहनों और 10000 रूपए में चार पहिए वाहनों को छुड़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

50 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

बता दें कि पिछले वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच 50 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। जिसमें से 15000 वाहनों को अब तक जब्त कर लिया जा चुका है। मगर नई नीति लागू हो जाने के बाद पुराने वाहनों के मालिक अपनी गाड़ियों को घर ले जा सकते हैं।

गाड़ी के जब्त होने के बाद सरकार गाड़ी मालिकों को सोचने के लिए 6 महीने तक का वक्त देगी कि उन्हें अपनी गाड़ी के साथ क्या करना है। गाड़ी मिलते समय गाड़ी मालिकों को शपथ पत्र देना होगा। जिसमें यह लिखा होगा कि वह सार्वजनिक जगहों पर अपनी गाड़ी को नहीं चलाएंगे और ना ही पार्क करेंगे। मगर गाड़ी मालिक इन वाहनों को अपने निजी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें MCD से पार्किंग प्रमाण पत्र लेना होगा।