अब Traffic Police नहीं छीन सकती आपकी गाड़ी की चाबी? जानें – नया नियम…

Traffic Police : अक्सर गाड़ी चलाते समय जाने अनजाने में हम से कई बार गलतियां हो जाती है। वहीं कुछ लोग बिना गलती के भी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल से डरते हैं। बता दें कि ड्राइविंग के दौरान हमसे कुछ गलती हो जाती है तो इस पर कॉन्स्टेबल को व्हीकल सीज करने या फिर आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है।

यहां तक कि कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी भी नहीं निकाल सकता क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। हालांकि सभी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। परंतु आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के पास क्या क्या अधिकार रहते हैं।

गाड़ी से चाबी निकालने का नहीं रहता है अधिकार

आपको बता दें कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत मात्र ASI स्तर के अधिकारी को ही आपका चालन काटने का अधिकार रहता है। वही एसआई इंस्पेक्टर, एएसआई को स्पॉट फाइन करने का अधिकार रहता है।

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी सहायता के लिए रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं रहता और ना ही वह आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकते हैं। यदि पुलिसकर्मी आपके साथ बदसलूकी या बिना वजह परेशान करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

1. ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में रहना बेहद ही आवश्यक है वही यूनिफार्म पर उनका बकल नंबर तथा उनका नाम होना जरूरी है। यूनिफॉर्म नहीं होने की पर आप पुलिसकर्मी से उनका पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं।

2. चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास इ चालान मशीन या फिर चालान बुक होना आवश्यक है। यदि उनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इस स्थिति में वह आपका चालन नहीं कर सकते।

3. वही हेड कॉन्स्टेबल आप पर मात्र ₹100 का ही फाइन कर सकता है। ₹100 से ज्यादा का चालक मात्र ट्रैफिक ऑफिसर यानी SI या ASI ही कर सकता है।

4. ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकते हैं। यदि वह ऐसा करते हैं तो आप उस घटना का वीडियो बनाकर उस एरिया के पुलिस स्टेशन में सीनियर अधिकारी को दे सकते हैं।

5. ड्राइविंग के दौरान आपके पास पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी भी आप ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को दिखा सकते हैं।

6. यदि आपके पास चालान के पैसे उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप बाद में भी फाइन भर सकते हैं। परंतु इस स्थिति में चालान कोर्ट जारी करता है जो कि आपको कोर्ट जाकर भरना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपका ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है।

धारा 183, 184, 185 के तहत होगी कारवाई

हाल ही में गुलशन बागोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी वाहन की चाबी नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3, 4 के तहत वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास रखना जरूरी है।

वही पुलिस कर्मी द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर वाहन मालिक को तुरंत दिखाने चाहिए। इसके अलावा धारा 183, 184, 185 के तहत वाहन की स्पीड लिमिट सही रहना चाहिए। लापरवाही से वाहन चलाना या शराब पीकर गाड़ी चलाने इत्यादि में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा तथा ₹2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों अधिनियम के तहत है।