नंबर प्लेट से जुड़ा नियम में हुआ बदलाव- अब ₹10,000 हजार का होगा चालान, जानें- नया नियम..

Number Plate Rules : आज के समय में कई लोग अपनी गाड़ी पर की नंबर प्लेट पर अपना पद नाम जाति, धर्म या कुछ और लिखा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे नंबर प्लेट जिन पर नंबरों के अलावा कुछ अन्य चीजें लिखी हुई है।

उन पर कार्यवाही करना प्रारंभ कर दी है। बता दें कि यह नियम निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होता है। हालांकि इसके पश्चात भी जनप्रतिनिधि और आम लोग अपने निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम जाति या पद की प्लेट लगाकर घूम रहे हैं।

₹10000 तक भरना पड़ सकता है जुर्माना

बता दें कि ऐसे वाहन जिन की नंबर प्लेट पर जाति या पद का नाम लिखा है या फिर किसी भी प्रकार नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे चालकों पर चालन का नियम है। पहली बार ऐसा करने पर चालकों को ₹5000 का जुर्माना देना होगा। यदि इसके बाद भी नंबर प्लेट में परिवर्तन नहीं करवाया जाता है यानी पद या जातिसूचक शब्द नंबर प्लेट पर लगाए रहते हैं तो दूसरी बार ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

वाहनों की नंबर प्लेट के नियम

गौरतलब है कि गाड़ी के नंबर प्लेट का साइज ढाई इंच का होना अनिवार्य है। वहीं नंबर प्लेट पर नंबर एक ही साइज तथा सीधे लिखे होने चाहिए। नंबर को अलग तरीके या कलरफुल लिखवाने से नंबर प्लेट को आपत्तिजनक माना जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो नंबर प्लेट पर नंबर पढ़ने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा नंबर प्लेट पर किसी प्रकार का सांकेतिक चिन्ह नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट पीले रंग तथा प्राइवेट व्हीकल पर नंबर प्लेट सफेद पर काले रंग से लिखी होनी चाहिए।