बिना नंबर प्लेट के रोड पर गाड़ी निकालेने पर देना होगा कीमत का 10% जुर्माना, जानें – नया नियम..

डेस्क : यदि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। वाहन खरीदने के समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर यानी नंबर प्लेट लगा है कि नहीं। वाहन में नंबर प्लेट नहीं लगे होने की स्थिति में आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाए जाने पर गाड़ी के कीमत का 10 फ़ीसदी तक फाइन देना पड़ सकता है।

जुर्माने के साथ- साथ दुर्भाग्यवश दुर्घटना घटने की स्थिति में बीमा कवर का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन परिवहन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में वाहन खरीदे करने के तुरन्त बाद पंजीयन नंबर देने के निर्देश दिये गये हैं। एडवाइजरी में बिना नंबर वाहन की डिलीवरी की शिकायत परिवहन विभाग से करने का अनुरोध किया गया है। ताकि वाहन खरीदार को बेवजह की परेशानी से बचाया जा सके। वहीं, वाहनों के रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा की ओर से एक अधिकारिक वेबसाइट जारी की गई है। इस वेबसाइट पर आपको वाहन की एक्चुअल प्राइस के बारे में बताया जाता है। यदि आप भी वाहन से संबंधित किसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस www.parivahan.gov.in वेबसाईट पर जाना होगा।