New Rule : गाड़ी में पीछे बैठने वाली सवारियों के बदले नियम – जान ले मंत्रालय के नए निर्देश..

डेस्क : वाहन की पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरुरी है। ऐसा ना करने पर आपको 1 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई लोगों को तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि पीछे बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आपको सीट बेल्ट जुर्माने के डर से नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहननी चाहिए।

बीते रविवार को ही टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसमें यह बात भी सामने आ रही है कि दोनों ने कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ आकर टकरा गए होंगे।

6 एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से होगा लागू? सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को अब सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम-से-कम 6 एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है। 8 यात्रियों वाले वाहनों में 6 एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर माह से लागू किया जा सकता है

AIRBAG हादसे के समय अचानक खुल जाता है : और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल कहा था कि छोटी कारों में भी पर्याप्त संख्या में Airbag दिए जाने चाहिए। उन्होंने महंगी कारों में ही 8 एयरबैग दिए जाने को लेकर कार कंपनियों पर सवाल भी उठाए थे। गडकरी ने कुछ महीने पहले यह बताया था कि गाड़ियों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ऑटो कंपनियों को 3-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है। उन्होंने यह कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी ही होगी।