पेट्रोल पंप पर तेल लेने के बदले नियम – अब बिना PUC के नहीं ले सकेंगे पेट्रोल-डीजल, जानें – नया नियम..

न्यूज डेस्क : वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। अब एक गलती से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अब आगामी 25 अक्टूबर से पेट्रोल – डीजल भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य होगा। बतादें कि वाहनों से धुएं से उत्पन्न होने वाली प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विभाग बिना पीयूसी वाले वाहनों पर कार्यवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी पेट्रोल पंपों पर ईंधन डलवाते समय पियूसी अनिवार्य होगा।

बता दें कि पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर लाइसेंस निलंबन से लेकर मोटा चालान तक निलंबित किया जा सकता है। आपको बता दें कि आमतौर पर हम सर्दियों की कार्ययोजना में भी वाहनों के उत्सर्जन से निपटने के उपाय करते हैं। इसके अलावा एक नया विकास भी है जो अभी भी प्रक्रिया में है। इस साल जब सर्दी में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो लोग बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पंप पर पेट्रोल नहीं भर सकेंगे। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है।

सरकार जल्द जारी करेगी नोटिफिकेशन : परिवहन विभाग सोमवार को इस पर नोटिस जारी करेगा। लोगों को 25 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के ड्राइवर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं भर सकेंगे। सरकार इसकी तैयारी कर रही है और जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। राय ने कहा कि इस उपाय से कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने लंबी लाइनों का सवाल उठाया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग इसे संभालने की तैयारी में है। एक सप्ताह में स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।