सावधान! अब ज़ब्त होंगे पुराने डीजल ऑटो! प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार सख्त..

डेस्क : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा तैयार की गई एक नई नीति के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, 31 दिसंबर, 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा के संचालन को समाप्त कर दिया गया है। नीति 31 दिसंबर तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का आदेश देती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शेष जिलों में ऑटो को 31 दिसंबर, 2026 तक सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।

राजधानी क्षेत्र (NCR) में पूरी दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। 1 जनवरी 2023 से एनसीआर राज्य में सिर्फ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और इलेक्ट्रिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली ने अपने डीजल ऑटो रिक्शा के बेड़े को सीएनजी में बदलने के लिए 1998 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। वर्तमान में, दिल्ली में कोई डीजल चालित ऑटो पंजीकृत नहीं है।

दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में 4,261 इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने की योजना शुरू की थी। नई नीति में अगले पांच वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रवार कार्य योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है। नीति के अनुसार, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल पंप 1 जनवरी, 2023 से वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं देंगे। राज्य सरकार को पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों के लिए एक स्क्रैप नीति लागू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली और सभी एनसीआर राज्यों में लंबी दूरी तक चलने वाले अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए एनसीआर और राजमार्गों में सीएनजी और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ईंधन नेटवर्क का विस्तार करने की योजना है।