1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम – अब 8 गुना महंगा होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, जानिए- मंत्रालय के नए निर्देश..

डेस्क : एक बार फिर से आपके जेब के बजट पर सीधा असर होने वाला है, अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर वाहन है तो इस खबर को बारीकी से पढ़ ले। क्योंकि हाल ही में मंत्रालय ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जुड़े नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो कि आपके जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं।

बता दे की देश में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है। मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में एक सूचना जारी करके बताया था कि, 1 अप्रैल 2022 से देशभर में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 8 गुना तक महंगा हो जाएगा। बता दें की इस नए नियम का नाम सेंट्रल मोटर वाहन (23वां संशोधन) रूल्स, 2021 रखा गया है। यह रूल 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, यह नियम 15 साल पुराने वाहनों पर लागू होगा। जिसमें टू-व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा फीस देनी होगी। अब 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 5 हजार रुपये देने होंगे जो अभी तक महज 600 रुपये हुआ करता था। इसी तरह पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन काे रिन्यू कराने के लिए 1 हजार रुपये देने होंगे जो कि अभी तक सिर्फ 300 रुपये हुआ करता था।

इसके साथ ही 15 साल पुरानी बस या ट्रक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 12,500 रुपये देने होंगे जो अभी तक 1500 रुपये हुआ करता था। इसके साथ ही छोटो पैसेंजर मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपये देने होंगे। जो कि पहले 1300 रुपये हुआ करता था। वही इंपोर्टेड कार और बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये देने होंगे। अगर आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और उसे रिन्यू कराने जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये जोड़ कर फीस देनी होगी।