Diesel Car : अब बिना रोक-टोक के चलाए डीजल गाड़ी, सरकार ने दे दी आजादी….

Diesel Car : सरकार ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए NCR क्षेत्र में BS3 और BS4 डीजल वाहनों पर दिसंबर से रोक लगा दी थी। सरकार के इस आदेश के बाद इन डीजल गाड़ियों के मालिक अपनी गाड़ियों को घर पर खड़ी करने पर मजबूर हो गए थे।

लेकिन अब सरकार ने 1 जनवरी से इस प्रतिबंध को हटा दिया है। जिसके बाद अब वाहन मालिक BS3 और BS4 डीजल व्हीकल को आराम से चला सकते है। लेकिन इन्हे चलाने के लिए ड्राइवर के पास PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाहन मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन को भी जब्त किया जायेगा।

इस बारे में रात में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बयान देते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता के सुधार के बाद GRP के तीसरे फेज को वापस ले लिया गया है। इसके बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। अब वाहन मालिक आसानी से इन वाहनों को दिल्ली में चला सकते है।

हटाए जाएंगे कई प्रतिबंध

इस संबंधित अधिकारियों के अनुसार CAQM की उपसमिति ने दिल्ली के मौसम की स्थितियों और AQI इंडेक्स को देखते हुए GRP के फेज 3 के बैन को हटा लिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में एक्यूआई इंडेक्स सुधार होता रहेगा। सोमवार शामिल 5 बजे तक AQI 346 दर्ज किया गया था।

आने वाले समय में इसमें और भी सुधार होगा लेकिन वर्तमान स्थिति खराब ही है। इसीलिए जीआरपी के फेज 1 और फेज 2 के प्रतिबंधों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई फेज 1 और फेज 2 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों द्वारा इसको लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी की समीक्षा भी की जाएगी।

फिर भी नहीं चला सकते ये गाड़ियां

GRP के फेज 3 का प्रतिबंध हटाने के बाद लोग बीएस 4 डीजल गाड़ियों को चला सकते हैं लेकिन एक प्रतिबंध फिर भी जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली में रहने वाले अभी भी 10 साल से ज्यादा पुराना डीजल वाहन नहीं चला सकते हैं। अगर कोई इन्हे चलाता है तो वाहन मालिक पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर दिल्ली एनसीआर में रोक है।