Tax On Buying A Car : कभी आपने सोचा आखिर एक कार खरीदने पर सरकार कितने लाख का टैक्स से लेती है? हालांकि, नई कार खरीदने पर कई तरह से टैक्स देना पड़ता है. जैसे :- रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर GST तक…तो चलिए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि एक कार खरीदने पर आप सरकार को कितना टैक्स देते हैं….
एक कार खरीदते समय कई प्रकार के लगते हैं
1. GST
- छोटी कारें (1,200cc तक) – 28% GST + 1% या 3% सेस
- मध्यम कारें (1,200cc – 1,500cc) – 28% GST + 17% सेस
- बड़ी कारें (1,500cc से अधिक) – 28% GST + 20% सेस
- SUV – 28% GST + 22% सेस
- इलेक्ट्रिक वाहन– केवल 5% GST, कोई सेस नहीं
2. रोड टैक्स (RTO Tax)
यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और हर राज्य में अलग-अलग होता है। यह कार की एक्स-शोरूम कीमत के प्रतिशत के रूप में निर्धारित होता है.
- दिल्ली: 4% से 12.5%
- उत्तर प्रदेश: 6% से 12%
- बिहार: 8% से 12%
5. TCS (Tax Collected at Source)
- यदि कार की कीमत ₹10 लाख से अधिक है, तो 1% TCS देना पड़ता है.
10 लाख की कार खरीदते हैं तो कितना पैसा जाता है?
टैक्स / शुल्क का प्रकार | टैक्स दर | कुल राशि |
---|---|---|
GST + सेस | 28% + 17% = 45% | ₹4,50,000 |
रोड टैक्स (बिहार) | 10% | ₹1,00,000 |
रजिस्ट्रेशन शुल्क | फिक्स्ड | ₹1,500 |
नंबर प्लेट + स्मार्ट कार्ड | फिक्स्ड | ₹1,000 |
बीमा (औसत कॉम्प्रिहेंसिव) | फिक्स्ड | ₹40,000 |
TCS (₹10 लाख से ऊपर) | 1% | ₹10,000 |
FASTag शुल्क | फिक्स्ड | ₹500 |
कुल सरकारी टैक्स और शुल्क | – | ₹6,03,000 |
मतलब ऑन-रोड ₹10 लाख + टैक्स और अन्य शुल्क ₹6 लाख = कुल मिलाकर ₹16 लाख
ऐसे में अगर आप भी नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा ऑन-रोड कीमत देखें क्योंकि यह एक्स-शोरूम कीमत से काफी ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा असर तो कार की एक्स-शोरूम कीमत के बाद 50-60% एक्स्ट्रा टैक्स और शुल्क देना होता है. जिसमें :- GST और सेस मिलाकर 45% हो जाता है. बाकी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य फीस होती है.