New Traffic Rule : अब गाड़ी में पीछे बंपर लगाने पर कटेगा मोटा चालान! जान लीजिए ये नियम….

Car Crash Gaurd : दिल्ली के रहने वाले इंजीनियर राजीव ने हाल ही में अपनी सपनों की कर खरीद कर हर ले जा रहे थे, तभी उन्हें अपने सेफ्टी का ख्याल आया और उन्होंने तत्काल उसका मोडिफिकेशन करवा कर बंपर यानी क्रैश गार्ड लगवा लिया. लेकिन राजीव के एक मित्र ने बताया कि बंपर लगे हुए गाड़ी पर पुलिस चालान काटती है. इसके बाद राजीव इस बात की जानकारी जुटाने में लग गया और जो जानकारी सामने आई उसे जानकर राजीव के होश उड़ गए.

क्या है कार (Car) गार्ड का नियम ?

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साफ लिखा गया है कि, कोई व्यक्ति अपने कार में बंपर यानी क्रैश गार्ड नहीं लगवा सकता है. इसके बावजूद भी लोग अपनी गाड़ियों में बंपर लगवा कर चलते थे जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को मजबूरन 2023 में निर्देश देना पड़ा और कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए.

ऐसा रूल बनाने को नौबत क्यों आई ?

केंद्र सरकार की ओर से साल 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि, कोई भी अपनी कर के आगे और पीछे बंपर नहीं लगता सकता और ना ही मोडिफिकेशन करवा सकता है. ऐसा इसलिए कहा गया कि दुर्घटना बस किसी भी व्यक्ति को अगर कर से टक्कर लगाती है तो उसे चोट ना पहुंचे.

कर में बैठे लोगों की खास सुरक्षा

सरकार की ओर से यह भी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि कार में अगर बंपर आगे या पीछे लगता है. तो हादसे की स्थिति में एयर बैग पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है यही वजह होती है कि कार में बैठे लोगों की जान चली जाती है. जबकि कर बनाते समय कंपनियां इसीलिए कर में एयरबैग देती है ताकि लोग हादसे से बच सके लेकिन बंपर लगने की वजह से सेंसर नहीं काम करता है और कार में बैठे लोगों की जान चली जाती है.