गौड़ा दो में बाल संरक्षण समिति का गठन

तेघरा (बेगूसराय) उड़ान परियोजना के तहत सेव द चिल्ड्रेन/यूनिसेफ के तहत प्रखंड समन्वयक धर्मेन्द्र कुमार , तथा पंचायत प्रतिनिधि एवं आगनवाड़ी पर्यवेक्षिका सुनीता कुमारी के सहयोग से प्रखंड तेघड़ा के पंचायत गौरा-2 के पंचायत भवन में मुखिया पंकज पासवान की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की गठन की गई।जिसमें समिति के अध्यक्ष मुखिया ,उपाध्यक्ष उपमुखिया ,सचिव आगनवाड़ी पर्यवेक्षिका तथा पंचायत स्तरीय और सभी हितधारक सदस्य बनाए गए।

प्रखंड समन्वयक धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को बच्चा कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकार समझौता विश्व स्तरीय 1989 में हुई थी जिसमें 54 बाल अधिकार पारित किए गए थे उसमें से मुख्य चार बाल अधिकार जीने का,विकास का, सुरक्षा का एवं सहभागिता का अधिकार पर विस्तार से जानकारी देने के बाद, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल व्यापार , बाल विवाह इत्यादि से हाने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए निजात हेतु समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाने की बात कही।

प्रवेशिका सुनीता कुमारी ने बताया किसमस्याओं का निजात हेतु चाइल्ड लाईन नम्बर-1098, महिला हेल्प लाइन नम्बर-181 एवं बाल श्रम हेतु व्हाट्सएप नम्बर-9471229133 ,पुलिस नम्बर -100 इत्यादि पर विस्तार से जानकारी दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बंधित कन्या सुरक्षा योजना, कन्या उत्त्थान योजना, आँगन वाड़ी योजना, विद्यालय योजना, अन्य पंचायत स्तरीय मनरेगा इत्यादि, परवरिश, स्पॉन्सरशिप, विवाह योजना ,जन्म,विवाह, प्रवासी मजदूर पंजीकरण इत्यादि पर विस्तृत चर्चा खुले सत्र में की गई जिसमें उपस्थित सभी हितधारकों की सहभागिता रही। इसके अलावे बैठक में गठनोपरांत चयनित सदस्यों की कार्य व दायित्व पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि वार्ड/पंचायत स्तरीय बच्चों सबंधित खतरों से निजात हेतु मासिक बैठक तय किया गया।

अंत में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पंचायत/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का बैठक माह में एक बार की जाएगी। इस मौके पर मुखिया,सरपंच, पंचयात सचिव, शिक्षक, विकास मित्र , सभी वार्ड सदस्य, आगनवाड़ी सेविका, आशा,मीना मंच/ बाल संसद के बच्चे, अन्य पंचायत स्तरीय हितधारक एवं ग्रामीणों की सफल भागीदारी रही।