भगवानपुर : चुनावी हलफनामा में साक्ष्य छुपाने को लेकर बीडीओ ने प्रखंड प्रमुख पर कार्रवाई के लिए की अनुशंसा

भगवानपुर ( बेगूसराय) विगत पंचायत चुनाव 2021 में साक्ष्य छुपाकर नामांकन हेतु हलफनामा दाखिल करने व निर्वाचन पदाधिकारी को ग़लत सूचना देने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार ने पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 के निर्वाचित सदस्य इंद्रजीत कुमार के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी बेगूसराय को कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रमुख शत्रुघ्न कुमार के आवेदन के आलोक में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को कार्यवाही हेतु अनुशंसा की है। उक्त अनुशंसा पत्र में बीडीओ ने कहा है कि शत्रुघ्न कुमार के द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 प्रखंड भगवानपुर, पंचायत दामोदरपुर इन्द्रजीत कुमार के विरुद्ध, निर्वाची पदाधिकारी को ग़लत सूचना एवं नामांकन पत्र में साक्ष्य छुपाने तथा ग़लत शपथ पत्र देने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ था।

पूर्व प्रमुख के द्वारा आरोप लगाया कि इन्द्रजीत कुमार के द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 125 (के)(1) के अंतर्गत पंचायत निकायों/ ग्राम कचहरी के निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना प्रपत्र में ग़लत तथ्यों को उद्धृत किया गया व अपने आपराधिक इतिहास को छुपा लिया।‌आवेदन के आलोक में बीडीओ द्वारा जॉंच किया गया।

साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा भगवानपुर थाना कांड संख्या – 64/2019 एवं 212/2020 का उल्लेख किया गया था।बीडीओ ने थानाध्यक्ष भगवानपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मामले को सत्य पाया। थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इन्द्रजीत कुमार, पे0- रामगुलाम राम, ग्राम – बसही, थाना – भगवानपुर, जिला – बेगूसराय के विरुद्ध भगवानपुर ( तियाय ) थाना कांड संख्या – 64/2019 दिनांक – 08.04.2019 धारा 341,323,379,353,385,504,506,34 भा0द0वि0 दर्ज है। दोनों कांड में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित है। जिनका वर्णन शपथ पत्र के साथ लगने वाले एनेक्सचर में नहीं है।

आवेदन एवं संलग्न साक्ष्य से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि इन्द्रजीत कुमार नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या – 09 प्रखंड – भगवानपुर, पंचायत – दामोदरपुर, के द्वारा पंचायत समिति सदस्य नामांकन में तथ्य व साक्ष्य को छुपाया गया। नामांकन के दौरान गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया जो बिहार पंचायत निर्वाचन के नियमावली का उल्लंघन है। इनके विरुद्ध बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली एवं पंचायत राज विभाग, पटना के नियमावली के आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने बेगूसराय को भेजा है।