अगर आपके ATM से पैसा कट गया पर मिला नहीं, जानिए – क्या कहता है नियम..

डेस्क : आज के समय में जमाना काफी आगे निकल चुका है। लोग तकनीक के माध्यम से अपनी चीजों को आसानी से कर लेते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण ATM है। एटीएम के आ जाने के बाद लोगों को पैसे निकालने के लिए बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। लोग एटीएम से ही सुविधा अनुसार पैसे निकाल लेते हैं।

ATM से पैसे निकालने के दौरान होने वाली समस्याओं के चलते कई शिकायतें भी मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसे निकालने के लिए पिन पासवर्ड दर्ज करने के बाद एटीएम से पैसे नहीं मिले, लेकिन अकाउंट से बैलेंस काट लिया गया। इसके लिए भी आरबीआई ने नियम बनाया है। जिससे आपके अकाउंट से काटे गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

पाच दिन दिन के अंदर पैसे लौटाले के नियम : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी असफल लेनदेन का जिम्मेवार बैंक को माना जाता है। ऐसे में यदि आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं तो आपको 5 दिनों के भीतर पैसे लौटा दिए जाएंगे।

अगर बैंक पैसे लौटाने में देरी करता है। इस स्तिथि में बैंक की ओर से मुवाबजे दिए जाने की प्रावधान है। आरबीआई के मुताबिक कार्ड जारी करने वाले बैंक उक्त ग्राहक को 5 दिनों के भीतर खाते में पैसे नहीं भेजे जाने पर बैंक को मुआवजे के तौर पर प्रति दिन के 100 रूपये देना होगा। आरबीआई के मुताबिक ग्राहक अपने बैंक से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक बैंक की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 30 दिनों के भीतर बैंक से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो ग्राहक रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का सहारा ले सकता है।’