डेस्क : भारत में नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के साथ सांठगांठ कर ली है। ऐसे में सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ” ट्विटर ” ने अभी तक हामी नहीं भरी है। बता दें कि नए नियमों के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने लिए एक शिकायत निपटान अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।यह सभी अधिकारी उन अकाउंट की निगरानी रखेंगे जिनसे वायरल मैसेज प्रदर्शित हो रहे हैं।
ऐसे में जो मैसेज या पोस्ट लोगों में भ्रम फैला रहे हो उन पर यह अधिकारी कार्यवाही करेंगे और अगर यह अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ओर से कोई भी फैसला सुना सकती है। नए सोशल मीडिया रूल्स के दायरे में सोशल मीडिया वेबसाइट्स एवं प्लेटफार्म को जरूर आना है। जिनके पास 50 हजार से ज्यादा का डेटाबेस मौजूद हो वह गूगल और यूट्यूब में अपने अधिकारियों का नाम एवं जानकारी के साथ पता साझा करेगा। सभी सोशल मीडिया वेबसाइट ने इस कार्य को पूरा कर लिया है। țउन्होंने यह भी बताया है कि यदि कोई शिकायत दर्ज करनी है तो वह किस तरीके से की जाएगी। साथ ही साथ मात्र 24 घंटे में इसका निवारण भी करना होगा। यदि 24 घंटे के भीतर इसका निवारण नहीं किया गया तो 15 दिन के भीतर मामले को किसी भी हाल में ख़त्म करना होगा।
दूसरी तरफ ट्विटर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जिसमें वह कह रहा है कि उसने अपनी तरफ से एक वकील अकाउंट कर दिया है यह वकील शिकायत अधिकारी एवं कांटेक्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यूंकि नए कानून के मुताबिक़ एक आदमी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाएगा। इन कार्यों के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वह अलग-अलग होंगे। किसी भी एक आदमी को 2 पद नहीं दिया जा सकता। सोशल मीडिया के अधिकारी का भारत में निवास होना अनिवार्य है। फिलहाल इस बात पर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। भारत सरकार के पास मेल के जरिए पूछे गए सभी सवालों का जवाब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त हो गया है, इसमें सबसे पहले गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सर्च साइट और टेलीग्राम का नाम शामिल है।