5G मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट ने जूही चावला को दिया एक हफ्ते का समय, भरना है 20 लाख रुपये जुर्माना

डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य को 5जी वायरलेस नेटवर्क मामले को चुनौती देने वाले मुकदमे में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था जिसके चलते उनको 20 लाख रुपये बतौर जुर्माना जमा करने थे। इस जुर्माने को भरने के लिए अब 1 हफ्ते का समय मिला है।

न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा, की अदालत जूही चावला के आचरण से हैरान हैं क्यूंकि वह किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं भरना चाहती हैं। न्यायाधीश के मुताबिक़ अदालत की फीस की वापसी, लागत की छूट और फैसले में “खारिज” शब्द को “अस्वीकार” के साथ बदलने के लिए दायर तीन आवेदनों पर सुनवाई की गई थी। अदालत में जूही चावला के वरिष्ठ अधिवक्ता मीत मल्होत्रा ​​​​ने कहा की या तो आवेदन वापस लिए जाएं या फिर अदालत जुर्माना भरने के लिए 1 हफ्ते से ऊपर का समय दे। इसके उपरान्त वह कानूनी उपाय भी करने को तैयार हैं।

अदालत ने जूही चावला और उनके अधिवक्ता को साफ़ कहा की “एक तरफ आप तुच्छ आवेदन देते हैं और दूसरी ओर आप आवेदन वापस ले लेते हैं। इसके बाद अदालत की मानहानि करने के स्वरुप में जुर्माना भी नहीं भरना चाहते। अदालत का कहना है की उसने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें गलती होने पर सजा न हुई हो और किसी ने सजा या फिर जुर्माना देने से इंकार किया हो। अदालत ने साफ़ कहा की 5G मामले में लगाए गए सभी आरोप बिना किसी तथ्य को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं। दूसरी और टेलीकॉम कंपनियों ने साफ़ कहा है की 5G की वजह से पेड़-पौधे और पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।