डेस्क : भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) उन प्रमुख बचत योजनाओं में से एक है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आकर्षित करती है। 31 मार्च 2022 को एससीएसएस तिमाही के अंत में 7.4% का आकर्षक ब्याज दिया जा रहा था। एससीएसएस खाता न्यूनतम 1,000 रुपये जमा के साथ खोला जा सकता है। यह अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करने के लिए है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में हर साल 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को ब्याज का भुगतान किया जाता है।
SCSS निवेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ का दावा भी कर सकते हैं। हालाँकि, हाल ही में, सरकार को परिचालन एजेंसियों द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खातों को पूर्व-बंद करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।
वित्त मंत्रालय अब SCSC के प्री-क्लोजर को लेकर स्पष्टीकरण लेकर आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, “वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के संचालन में, खाताधारक की मृत्यु के कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि ऑपरेटिंग एजेंसियां एससीएसएस खाते को ‘समय से पहले बंद’ मान सकती हैं।” वित्त मंत्रालय ने SCSS के नियम 7(2) का हवाला देते हुए इस पर सफाई दी है।
मंत्रालय ने कहा,”इस तरह के मामलों में जहां SCSS खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर खाता बंद किया जा रहा है, SCSS योजना पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख तक किया जाएगा।” इसके बाद, डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से खाते के अंतिम बंद होने की तारीख तक किया जाएगा।