जानिये राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या – क्या है जरूरी! ऐसे करें अप्लाई, नहीं बने तो यहां पर करें शिकायत

न्यूज डेस्क : राशन कार्ड हर जरूरतमंद भारतीय नागरिक का अधिकार है। यह एक अहम सरकारी दस्तावेज भी है। राशन कार्ड वह कार्ड है जिसके माध्यम से सरकार जरूरत मंद नागरिकों व परिवारों को सब्सिडी पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है। जिससे अनाज मामूली कीमत पर लाभुकों को मिलता है। राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ( जनवितरण प्रणाली ) की दुकान के अंतर्गत अनाज सस्ते दामों पर दिया जाता है।

राशन कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं नीचे पढ़ें

  1. राशन कार्ड बनवाने वाले को 18 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र वालो का नाम माता पिता के कार्ड में जुड़ जाएगा। और कार्ड पहले से हो तो 18 वर्ष पूरे होने के बाद नाम जुड़वाया जा सकता है।
  2. व्यक्ति के पास दूसरे राज्य का कार्ड नहीं होना चाहिए।
  3. एक परिवार सिर्फ एक कार्ड ही रख सकते हैं। जो परिवार के मुखिया के नाम का होगा बाकी परिवार का नाम जुड़ेगा।
  4. जिले के नागरिक औऱ जिस इलाके में कार्ड बनवाने है वहाँ के सदस्य होने का प्रमाण होना ज़रूरी है।

हालांकि राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं

  1. गरीबी रेखा के ऊपर (APL Card या गुलाबी कार्ड)
  2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL Card या नीला कॉर्ड)
  3. अंत्योदय परिवार के लिए (सबसे गरीब रेखा) और राज्य कभी कभी अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मापक भी तय करती है।

अप्लाई कैसे कर सकते हैं : कोरोना संकट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। और साधरण भी काफी कम क़ीमतों में अनाज मिलता है। ऐसे में हर किसी के पास कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अप्लाई करने के लिए राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाकर राशन कार्ड फॉर्म भरकर नजदीकी राशन डीलर या फ़ूड सप्लाई आफिस में ज़रूरी दस्तावेज जैसे वोटर आई डी, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यो की तस्वीर, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इन सभी को फॉर्म के साथ लगाकर जमा करना होगा। अगर बने हुए राशन कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाना हो तो इसकी प्रक्रिया भी एक है बस नाम जुड़वाने का फॉर्म अलग दिया जाता है।

अप्लाई करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करे : फॉर्म जमा करने के बाद राशन डीलर द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से आवेदन कि स्तिथि का पता लगाया जाता है सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल https://pdsportal.nic.in/main.aspx पर जाकर चेक कर के अपने राज्य और अन्य कुछ जानकारी के साथ एप्पलीकेशन नंबर डालकर चेक किया जा सकता है कि कब राशन कार्ड बन कर तैयार होगा।

राशन कार्ड बनने में हो परेशानी तो कहाँ करें शिकायत कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद भी आवेदनकर्ता को हर दिन ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता है पर कार्ड बन नहीं पाता है। ऐसे में सरकार ने इसकी शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था भी करवाई है। आवेदन की पात्रता होने के बाद भी अगर राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है तो ऐसे में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है। टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर के या ई मेल आई डी पर मेल कर के शिकायत की जा सकती है। बिहार के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-194 है तथा lokshikayat.bihar.gov.in के साइट पर मेल करके भी आवेदनकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

कोरोना में देश भर में सरकार की ओर से लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया गया है।ऐसे में भविष्य में आसानी से अनाज कम क़ीमतों पर मिलने के लिए सभी पात्र लोगों के पास जल्द से जल्द राशन कार्ड का होना ज़रूरी है।