Indian Railway : प्लेटफार्म के किनारे क्यों नहीं खींचनी चाहिए सेल्फी? जानें – जुर्माना और सजा का प्रावधान….

Indian Railway : आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इंसान स्मार्टफोन रखता है और सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पेज पर डालता है। अब इसका क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब लोग अपने दिनभर की चीजों और काम को करते हुए सेल्फी लेते रहते है.

और उसे अपने सोशल मीडिया पेज पर भी डालते रहते है। कई लोग ऐसे भी है जो सेल्फी लेने की होड़ में पता नहीं क्या-क्या कदम उठा लेते है जो बेहद खतरनाक भी होते है। अगर आपको भी सेल्फी लेने का शौक है तो आपको भी ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए।

ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे (Indian Railway) के नियमों के अनुसार रेलवे प्लेटफार्म और ट्रेन की पटरियों पर सेल्फी लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है और साथ में ही आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। आइये जानते है अन्य जुर्माने और सजा के प्रावधान के बारे में….

ऐसे में लागू होता है रेल अधिनियम 1989

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर रेलवे स्टेशन और बिछाई गई हर ट्रेन की पटरियों के क्षेत्र पर रेलवे अधिनियम 1989 लागू होता है। रेलवे के इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको कई तरह की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले को दंडित करने का प्रावधान रखती हैं।

रेल की पटरी या प्लेटफार्म के किनारे (रेल पटरी की तरफ) सेल्फी लेना भी दण्डनीय अपराध माना जाता है। अगर कोई ऐसे सेल्फी लेते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जबकि इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे करता है अपील

ऐसे में यात्रियों और अन्य लोगों से रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे रेल पटरी और प्लेटफार्म पर सेल्फी ना लेने के लिए अपील करता रहता है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए जाते रहते है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिये भी लोगों को ऐसी गलती ना करने की अपील की जाती है।

भारतीय रेलवे (Indian Railway) का कहना है कि इस तरह से जान जोखिम में डालकर आप सेल्फी ना लें। इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।