Railway में जारी किया नया नियम : अब Train में सिर्फ इतना सामान लेकर जा सकते हैं? ज्यादा होने पर लगेगा फाइन…..

Railway : आप लोगों ने भी कई बार ट्रेन में सफर किया होगा और इस दौरान आप ट्रेन में सामान भी लेकर जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं की ट्रेन के डिब्बे में सामान ले जाने के लिए लिमिट होती है। सामान का निर्धारण इसके आकार और वजन के हिसाब से किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन के हर कोच में सामान ले जाने के अलग-अलग नियम है। अगर आप निश्चित सीमा से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

इसलिए ट्रेन में टिकट बुकिंग या सफर करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप कितना सामान लेकर जा सकते है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो रेलवे (Railway) आपको ये सामान लगेज वैन में रखने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको ट्रेन टिकट बुक करते समय ही बुकिंग करनी होती है। या फिर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर पार्सल ऑफिस से भी अपना सामान लगेज वैन में रखने के लिए बुकिंग कर सकते है।

साथ ले जा सकते है इतना सामान

अगर आप sliprn क्लास में सफर कर रहे हैं तो 40 किलो वजन तक का सामान लेकर जा सकते है। इसके अलावा एसी टू टियर में 50 किलो तक का सामान लेकर जा सकते है। इसके साथ ही फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो वजन तक का सामान लेकर जा सकते है। इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर जुर्माना लग सकता है।

100 सेमी. X 60 सेमी. X 25 सेमी. (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है। लेकिन अगर सूटकेस, बक्सा या ट्रंक इस साइज से ज्यादा है तो इसे लगेज वैन में ही रखना होगा।

इन चीजों पर है प्रतिबंध

इसके साथ ही आप रेलवे (Railway) के नियमों के अनुसार आप किसी भी तरह का बदबूदार, ज्वलनशील सामान ट्रेन में नहीं ले जा सकते है। इसके अलावा आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक , खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्‍तुएं प्रतिबंधित है। अगर ऐसी कोई चीज आपके सामान में है तो रेलवे नियम की धारा 164 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।