Railways New Rule: अब टिकट लेने पर भी प्लेटफॉर्म पर पकड़े गए तो लगेगा भारी जुर्माना! जानिए ये नियम

Indian Railways Rule: अक्सर ऐसा होता है की हम किसी न किसी कारण से रेलवे स्टेशनों (Railway Station) पर जाते है। परिवार के सदस्यों या दोस्तों को भी छोड़ने या लेने हम जाते रहते है। ऐसे में हम कभी भी प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) नहीं ख़रीदते हैं.

और अगर प्लेटफॉर्म लेते भी हैं तो काफी देर तक स्टेशन पर रुक जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियमों के मुताबिक़ जिस व्यक्ति के पास रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है उस पर जुर्माना के प्रावधान है।

अब आपके दिमाग़ में ये सवाल आता होगा की प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) कितने समय के लिए वैध होता है? तो आपको बता दे की जगह के हिसाब से आपको 10 से 50 रुपये के आसपास प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) मिल जाएगा और अगर आप उनकी वैधता के बारे में पूछें तो 10 रुपये या 50 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) से कोई भी पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं ठहर सकता है।

समय का ध्यान रखें : रेलवे की वेबसाइट erail.in की माने तो प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ दो घंटे के लिए वैलिड रहता है। यानी एक बार टिकट खरीदने के बाद आप प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए सिर्फ दो घंटे ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो, अगली बार जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को लेने या छोड़ने के लिए जाएं तो प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर खरीदें, तो समय पर पहुंचें। दो घंटे बाद प्लेटफार्म पर रुके तो आपको देना होगा जुर्माना

बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़ा गया? यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट कभी नहि लेते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आप पर न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।बता दे प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली ट्रेन को चार्ज किया जाता है।